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ग्राम पंचायत के जनसूचना अधिकारी (सचिव) सूचना के अधिकार कानून से हो गये उपर 

भ्रष्टाचार छुपानें नही दिया गया जवाब

@kulderp sharma करगीरोड कोटा – जनपद पंचायत कोटा के अंतर्गत आने वाली कई ग्राम पंचायतों में सूचना के अधिकार कानून का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। पंचायत के कार्यो व विकास निधि की मांगी गई एक जानकारी का जवाब समय सीमा में देना जनसूचना अधिकारी (सचिव) जरूरी नही समझते हुए इस कानून से उपर हो गये है l

आवेदक नें ग्राम पंचायत जोगीपुर में सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के तहत कुछ जानकारी मांगी थी जिसके निर्धारित समय सीमा के तहत जानकारी उपलब्ध नही कराया गया है l इससे साफ नजर आ रहा है कि इस पंचायत में सरपंच पति और सचिव मिलकर भ्रष्टाचार को किस हद तक अंजाम दिये होंगे l

अगर जवाब मिला तो पंचायत में कितनें लाख की बंदरबांट हुई होगी इसका खुलासा भी शायद हो सकता है l

बहरहाल आवेदक पंचायत के खिलाफ आगे की प्रक्रिया पूरी कर प्रथम एवं द्वितीय अपील करेगें एवं जानकारी के मुताबिक पंचायत की जांच के लिए लोकपाल और जिला पंचायत को पत्र भी लिखेंगे l

आवेदक नें हमें बताया कि पंचायत के कई ग्रामीण सरपंच पति और सचिव की गतिविधियों से त्रस्त है जिनके कारण ही आवेदक नें इस पंचायत से कुछ महत्वपूर्ण
जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी है l लेकिन यहां के सचिव इस कानून का माखौल उडाते हुए कानून से उपर हो गये है l

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