
राज्य भर में वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद का चुनाव तेज हो गया है समूचा राज्य से लगभग 105 प्रत्याशी /अधिवक्ता अपनी उम्मीदवारी कर रहे है जिसमे से 25 अधिवक्ताओं का चुनाव किया जाना है, आने वाले 30 सितंबर 2025 को मतदान की तिथि नियत है, उक्त निर्वाचन प्रणाली में भारतीय विधिज्ञ परिषद की ओर से दिशा निर्देश बनाया जा चुका है,परंतु उक्त दिशा निर्देश की जानकारी न तो अधिवक्ता संघों , न तो प्रत्याशियों और न ही मतदाताओं को प्राप्त है ,जिसमे एक नियम में यह उल्लेख है की मतदाता/अधिवक्ता मत पत्र में कम से कम पांच प्रत्याशियों को एक से पांच नंबर अंकित कर मतदान को वैधानिक रूप दे सकते है
,राज्य विधिज्ञ परिषद प्रत्याशी रविन्द्र कुमार पाराशर (प्रत्याशी क्र 75) द्वारा श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर परिषद चुनाव में 5 वरीयता की अनिवार्यता मतदान अन्यथा रिट्रर्निग अधिकारी के विवेक के आधार पर अवैध घोषित किया जा सकेगा के विरोधाभासी नियम के संबंध में ध्यानाकर्षण कराते हुए किसी भी मतदाता का मत पत्र निरस्त न हो इस आशय की आवश्यक जानकारी प्रदेश के सभी मतदान केन्द्र में चस्पित करने संबंधी पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। ऐसे में अधिवक्ता पाराशर की सूझबूझ की चर्चा पूरे राज्य के अधिवक्ताओं के बीच हो रही है, उन्होंने मतदाताओं की दुविधा को समझते हुए उन्हें मतदान प्रक्रियाओं में सरलता से भाग लेने व जानकारी के साथ मतदान करने की दिशा में अपनी महती भूमिका निभाई है।